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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया
आसाराम और नारायण साई केस के गवाह ने मांगी सुरक्षा और वित्तीय सहायता
आसाराम और नारायण साई से जुड़े मामलों के एक प्रमुख गवाह ने हरियाणा गवाह संरक्षण योजना के तहत सुरक्षा और सहायता की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस एक ऐसे “मुख्य अभियोजन गवाह” की याचिका पर जारी किया गया है, जो आसाराम बापू और उनके बेटे नारायण साई के खिलाफ कई हाई-प्रोफाइल यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म मामलों में गवाह रहा है।
गवाह ने हरियाणा गवाह संरक्षण योजना के तहत मिलने वाले लाभों की मांग की है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जगमोहन बंसल ने अगली सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तारीख निर्धारित की।
याचिकाकर्ता ने 10 सितंबर 2025 के उस आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसमें पानीपत जिला स्तर की सक्षम प्राधिकरण ने गवाह संरक्षण योजना के तहत मिलने वाले लाभों को बढ़ाने की उसकी मांग को खारिज कर दिया था।
गवाह ने आरोप लगाया कि उस पर कई बार जानलेवा हमले किए गए, जिनमें 13 मई 2015 को हुआ एक गोलीबारी का हमला भी शामिल है। अदालत को बताया गया कि इस घटना में उसे 41% स्थायी विकलांगता हुई थी और इस संबंध में एक एफआईआर भी दर्ज की गई थी।
उसके वकील ने बताया कि याचिकाकर्ता ने सुरक्षा के लिए कई बार आवेदन और अनुरोध किए थे, लेकिन संबंधित प्राधिकरण ने उसके आवेदन को खारिज करते हुए न तो वित्तीय सहायता दी और न ही सुरक्षा कवर प्रदान किया।
अब इस मामले में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आगे की सुनवाई में गवाह की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला आने की उम्मीद है।
