नोएडा में मजदूरों का विरोध जारी, न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी को बताया नाकाफी

ट्रेड यूनियनों का दावा—10 साल की देरी, ₹10,000 कम वेतन

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नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में मजदूरों ने न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी को अपर्याप्त बताते हुए विरोध जारी रखा है।

नोएडा के कारखानों में प्रदर्शन कर रहे मजदूरों और ट्रेड यूनियनों का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन संशोधन काफी देर से और बेहद कम है—करीब एक दशक की देरी और लगभग ₹10,000 की कमी के साथ।

संशोधित अंतरिम वेतन संरचना के तहत गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के कुशल (स्किल्ड) मजदूरों का मासिक वेतन ₹13,940 से बढ़ाकर ₹16,868 कर दिया गया है, जिसकी घोषणा सोमवार रात की गई और यह 1 अप्रैल से लागू है। अर्ध-कुशल (सेमी-स्किल्ड) और अकुशल (अनस्किल्ड) मजदूरों को क्रमशः लगभग ₹15,059 और ₹13,690 मासिक वेतन मिलेगा।

यह न्यूनतम वेतन संरचना फैक्ट्री अधिनियम के तहत सीधे नियुक्त कर्मचारियों के साथ-साथ ठेका एजेंसियों के माध्यम से काम करने वाले मजदूरों पर भी लागू होगी।

हालांकि, राज्य के अन्य हिस्सों में मजदूरों को इससे भी कम वेतन मिलेगा। सरकार ने राज्य को तीन हिस्सों में बांटा है—नोएडा/गाजियाबाद के लिए सबसे अधिक वेतन, नगर निगम क्षेत्रों के लिए मध्यम श्रेणी और बाकी 75 जिलों के लिए सबसे कम वेतन निर्धारित किया गया है।

ट्रेड यूनियन जैसे सीटू (CITU) और हिंद मजदूर सभा का कहना है कि मूल वेतन में औपचारिक संशोधन 2014 के बाद नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि नए वेतन दरें पड़ोसी राज्यों दिल्ली (₹22,411) और हरियाणा (₹18,500) के मुकाबले काफी कम हैं।

नोएडा में टी-शर्ट बनाने वाले मजदूर अनवर ने कहा, “सरकार कह रही है कि ₹1,000 या ₹2,000 वेतन बढ़ा दिया, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? नोएडा में परिवार चलाने के लिए कम से कम ₹20,000 से ₹25,000 वेतन होना चाहिए।”

हिंद मजदूर सभा के उत्तर प्रदेश महासचिव उमा शंकर मिश्रा ने कहा, “हालिया विरोध के बीच वेतन बढ़ाने की घोषणा सिर्फ दिखावा है, क्योंकि पिछले 10 साल से न्यूनतम वेतन में कोई संशोधन नहीं हुआ।”

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य को वेतन निर्धारण के लिए तीन हिस्सों में बांटना कानपुर, आगरा, लखनऊ और वाराणसी जैसे शहरों के मजदूरों के साथ अन्याय है।

मिश्रा ने मांग की कि मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए एक न्यूनतम वेतन समिति का गठन किया जाना चाहिए।

 
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Edited By: Karan Singh

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